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पावरलूम मशीन ऋण के नाम पर साढ़े नौ लाख की धोखाधड़ी का आरोप

chandauli_samachar • 25 जुलाई 2026, 10:26 बजे • 134 बार पढ़ा गया
पावरलूम मशीन ऋण के नाम पर साढ़े नौ लाख की धोखाधड़ी का आरोप

डीडीयू नगर। पावरलूम मशीन के लिए बैंक ऋण दिलाने के नाम पर साढ़े 9 की धोखाधड़ी और गबन के मामले में मुगलसराय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, बिचौलिया मनोज शर्मा तथा सोनी ट्रेडर्स के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
रुकसाना बीबी पत्नी परवेज अहमद, निवासी दुलहीपुर ने थाना मुगलसराय में तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2013 में वह पुरानी पावरलूम मशीन से अपना व्यवसाय कर रही थीं। नई मशीन के लिए जिला उद्योग केंद्र चन्दौली के माध्यम से आवेदन करने पर बड़ौदा यूपी बैंक, दुलहीपुर शाखा में ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपियों ने कथित साजिश रची।आरोप है कि अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनसे विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। वर्ष 2022 में 9 लाख 50 हजार का बैंक ऋण स्वीकृत हुआ। उन्हें केवल 2 लाख 90 हजार रुपए ही दिए गए।जबकि शेष राशि का गबन कर लिया गया। नई पावरलूम मशीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि उनसे प्रतिमाह 15 हजार की ऋण किस्त वसूली की जाती रही।
पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय में मु0अ0सं0 0362/2026 के तहत धारा 420, 406 एवं 120-बी भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि चाँदनी मार्केट क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान एक पक्ष शांत हो गया। जबकि मनोज कुमार शर्मा और गोविन्द कुमार ने उग्र व्यवहार करते हुए शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार शर्मा पुत्र स्व. शोभनाथ शर्मा निवासी ग्राम मलोखर, थाना मुगलसराय तथा गोविन्द कुमार पुत्र राम सुधार निवासी बहादुरपुर पड़ाव, थाना मुगलसराय के विरुद्ध भी उक्त मुकदमे में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।